इस साल के Income Tax Return (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख में संशोधन कर दिया गया है। Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने फ़रमान के तहत non-audit मामलों (ITR-1 से ITR-4 तक) की अंतिम तिथी 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। यह विस्तार Circular No. 06/2025 (27-05-2025) के माध्यम से घोषित किया गया था।
क्या-क्या बदला है (Quick facts)
- Non-audit taxpayers (ITR-1 to ITR-4) की last date अब 15 सितंबर 2025 है (पहले 31 जुलाई)।
 - Audit cases (tax audit etc.) की अंतिम तिथि अभी भी 31 अक्टूबर 2025 बनी हुई है।
 - Transfer-pricing/प्रासंगिक मामलों के लिए जो deadlines होंगी वे अलग हैं (जैसे 30 नवंबर आदि)।
 
सरकार ने क्यों एक्सटेंशन दिया (Context)
CBDT ने यह विस्तार कुछ तकनीकी बदलावों, नए ITR utilities के रोल-आउट और taxpayers को सही-सही डेटा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया। सरकार ने पहले ही taxpayers को समय देने के लिए यह कदम उठाया था—नोटिफिकेशन और FAQs आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
पोर्टल पर रुझान और स्थिति (Live situation)
ITR deadline के करीब भारी संख्या में फाइलिंग हो रही है — अधिकारियों के अनुसार करोड़ों रिटर्न जमा हो चुके हैं, और कुछ क्षेत्रों में taxpayers को पोर्टल-glitches का सामना करना पड़ा है जिससे CA/Tax professionals ने extension की मांग उठाई थी। सरकार ने इमरजेंसी-सपोर्ट और 24×7 technical सहायता का आश्वासन दिया है।
टैक्सपेयर्स के लिए क्या करें (What taxpayers must do now)
- जल्दी फ़ाइल करें: एक्सटेंशन मिलने के बावजूद रुकना नहीं चाहिए — जितनी जल्दी फाइल करेंगे refund उतनी जल्दी मिलेगा।
 - डॉक्यूमेंट तैयार रखें: Form-16, bank statements, investment proofs, capital gains statements, Aadhaar/PAN, और अन्य supporting docs तैयार रखें।
 - Portal errors पर ध्यान: अगर portal पर कोई technical error है तो screenshot रखें और सिलसिलेवार complaint दर्ज कराएँ।
 - CA से सलाह लें: अगर income या audit complexity है तो professional help लें।
 
देर से फाइल करने पर जुर्माना (Penalties)
अगर कोई taxpayer extended date (15 सितंबर) के बाद भी नहीं फाइल करता है तो late fee और interest लागू होंगे: late fee up to ₹5,000 (पर income slab के आधार पर ₹1,000 का न्यूनतम नियम भी लागू होता है), और ब्याज u/s 234A के अनुसार देय रहेगा — इसलिए समय पर फाइल करना जरूरी है।
आधिकारिक कड़ियाँ और स्रोत
- Income Tax Department — Tax Calendar / Circular (ड्यू डेट एक्सटेंशन की सूचना).
 - Press Information Bureau (PIB) — Press Note confirming extension.
 - Times of India / LiveMint / Financial Express — पोर्टल लोड, filings और लाइव अपडेट्स।
 
FAQs – ITR Filing Due Date Extension 2025
Q1. ITR Filing की नई आखिरी तारीख 2025 क्या है?
Ans: Non-audit taxpayers (ITR-1 से ITR-4) के लिए Income Tax Return की नई आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है।
Q2. Audit cases के लिए ITR की due date कब है?
Ans: Audit cases और businesses जिन पर tax audit लागू है, उनके लिए ITR filing की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 है।
Q3. ITR late file करने पर क्या penalty लगेगी?
Ans: अगर आप extended date के बाद ITR file करते हैं तो late fee u/s 234F ₹1,000 से लेकर ₹5,000 तक लग सकती है। इसके अलावा ब्याज (interest) भी देना पड़ेगा।
Q4. क्या ITR due date हर साल extend होती है?
Ans: नहीं, हर साल date extend नहीं होती। यह सरकार की परिस्थितियों और technical reasons पर निर्भर करता है।
Q5. ITR filing में किन documents की जरूरत होती है?
Ans: Form 16, bank statement, investment proofs, PAN-Aadhaar, capital gain statement (अगर applicable है) और अन्य income-related documents चाहिए।
Q6. ITR जल्दी file करने का फायदा क्या है?
Ans: जल्दी ITR file करने पर refund जल्दी मिल जाता है, और errors सुधारने का समय भी मिलता है।
निष्कर्ष (Bottom line)
ITR की last date अब non-audit filers के लिए 15 सितंबर 2025 है — यह आधिकारिक रूप से जारी है। लेकिन प्लेटफ़ॉर्म-रिस्क और संचालन के कारण अभी भी सलाह यही है कि इंतज़ार न करें और जितना जल्दी हो सके अपना ITR e-file कर दें।
Disclaimer
इस लेख में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य सूचना के उद्देश्य से है। हम यहां पर Income Tax Department या CBDT की किसी भी आधिकारिक घोषणा का विकल्प नहीं हैं।
ITR filing की अंतिम तिथि, नियम और circular समय-समय पर बदल सकते हैं। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी निर्णय से पहले Income Tax Department की आधिकारिक वेबसाइट (incometaxindia.gov.in) या अपने टैक्स सलाहकार से संपर्क करें।







